तीन तलाक दिया तो तीन साल जेल, बिल पास न हुआ तो मोदी सरकार लायी अध्यादेश
नई दिल्ली जनमत । केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने के लिए इसके खिलाफ अध्यादेश लाया है । आज बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस अध्यादेश को हरी झंडी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा। अध्यादेश में एक बार में ही तीन तलाक देने वालों को तीन साल तक जेल का प्रावधान किया गया है। बता दें कि मोदी सरकार ने संसद में तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम वीमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज) बिल पास नहीं करा पाने की स्थिति में यह अध्यादेश लाया है। अध्यादेश में भी वही प्रावधान किए गए हैं जो उस बिल में है। इस बिल को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा में बिल अटका पड़ा है। राज्य सभा में सरकार के पास जरूरी संख्या नहीं है, इसलिए पिछले मानसून सत्र में भी सरकार बिल पास नहीं करा सकी ।
हालांकि, अध्यादेश लाने के बावजूद सरकार को यह बिल संसद से छह महीने के अंदर पास कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अध्यादेश लाने की शक्ति कानून बनाने की शक्ति के बराबर नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि किसी बिल के पास नहीं होने पर उसके लिए अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, कोर्ट तीन तलाक को गैर कानूनी करार दे चुका है ।
हालांकि, अध्यादेश लाने के बावजूद सरकार को यह बिल संसद से छह महीने के अंदर पास कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अध्यादेश लाने की शक्ति कानून बनाने की शक्ति के बराबर नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि किसी बिल के पास नहीं होने पर उसके लिए अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, कोर्ट तीन तलाक को गैर कानूनी करार दे चुका है ।
टिप्पणियाँ