लोकसभा में तीन तलाक बिल पारित, काँग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने किया वॉकआउट

नई दिल्ली जनमत । लोकसभा में तीन तलाक बिल पारित हो गया है। गुरुवार को सदन में बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान हुआ और शाम को इससे जुड़े संशोधन प्रस्तावों पर वोटिंग हुई। वोटिंग में इसके पक्ष में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गए। वोटिंग के समय हालांकि कांग्रेस और एआईएडीएम ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी दल तीन तलाक बिल को ज्वॉइंट सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने की मांग पर अड़े रहे। लोकसभा में तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने पहले ही अपने सांसदों को व्हीप जारी कर सदन में उपस्थित होने को कहा ।

ओवैसी के संशोधन प्रस्ताव गिरे
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के संशोधन प्रस्ताव सदन में खारिज हो गए। 

तीन तलाक बिल के खिलाफ लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट
तीन तलाक बिल के खिलाफ लोकसभा से कांग्रेस और एआईएडीएमके ने वॉकआउट किया। बिल सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने का मांग की।

समाज को तोड़ने का बिल: कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे 
लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिलाओं के नाम पर लाया गया यह बिल समाज को जोड़ने का नहीं समाज को तोड़ने का बिल है। उन्होंने कहा कि यह समानता के अधिकार और इस्लाम के भी खिलाफ है। खड़गे ने कहा कि धर्म के नाम पर यह बिल भेदभाव करता है और धार्मिक आजादी के खिलाफ है। खड़गे ने कहा कि संविधान के मूल्य आधार के खिलाफ सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है।
सरकार का बयान
मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाये गए 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को महिलाओं के न्याय एवं सम्मान का विषय करार देते हुए सरकार ने कहा कि इसे राजनीति के तराजू पर तौलने की बजाय इंसाफ के तराजू पर तौलते हुए पूरे संसद को सर्व सम्मति में इसे पारित करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को चर्चा के लिए रखते हुए इसके बारे में कहा कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन तलाक असंवैधानिक घोषित करने की पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है। जनवरी 2017 के बाद से तीन तलाक के 417 वाकये सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी ने काली रोटी बना दी, पत्नी मोटी हो.. ऐसे मामलों में भी तीन तलाक दिये गए हैं। प्रसाद ने कहा कि 20 से अधिक इस्लामी मुल्कों में तीन तलाक नहीं है। हमने पिछले विधेयक में सुधार किया है और अब मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है। मंत्री ने कहा कि संसद ने दहेज के खिलाफ कानून बनाया, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाया, महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिये कानून बनाया । तब यह संसद तीन तलाक के खिलाफ एक स्वर में क्यों नहीं बोल सकती? रविशंकर प्रसाद ने कहा , '' इस पूरे मामले को सियासत की तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, इस विषय को इंसाफ के तराजू पर तौलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई सुझाव है तो बताये... लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक कारणों से तील तलाक पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा ।  उन्होंने कि यह नारी सम्मान एवं न्याय से जुड़ा है और संसद को एक स्वर में इसे पारित करना चाहिए।

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