सूचना कार्यकर्त्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा आठ सूत्रीय ज्ञापन

बदायूँ जनमत । भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट के नेतृत्व में जनपद के सक्रिय सूचना कार्यकर्त्ताओं ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 को प्रभावी बनाने हेतु जिलाधिकारी को आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा ।
इससे पूर्व विचार व्यक्त करते हुए मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने कहा कि जनपद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 को निष्प्रभावी कर दिया गया है । अधिकांश कार्यालयों पर जनसूचना अधिकारियों, जनसूचना सहायकों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम पते और फोन नंबर अंकित नहीं कराये गये हैं । अधिनियम की धारा चार का भी पालन नहीं किया गया है । किसी भी कार्यालय में आवेदन प्राप्त नहीं किए जाते हैं और न ही नगद शुल्क लिया जाता है परिणामस्वरूप सूचना कार्यकर्त्ताओं को अनावश्यक व्यय करना पड़ता है । अधिकांश कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप पर आर टी आई रजिस्टर उपलब्ध नहीं हैं । निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं नहीं दी जाती है । विहित अवधि में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है । सूचना कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्गत शासनादेश का भी जनपद में पालन नहीं हो रहा है। भ्रष्ट तत्व सूचना के अधिकार को हतोत्साहित करने में संलग्न है । सूचना कानून के निष्प्रभावी होने से भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है ।
इस अवसर पर धनपाल सिंह, शमसुल हसन, डॉ एस के सिंह, एम एल गुप्ता, सत्यप्रकाश सैनी, सुरेश पाल सिंह, रामगोपाल, दीपक, विश्वनाथ, जयकिशन लाल शर्मा, वीरेन्द्र कुमार, रामाकांत मिश्रा, अखिलेश सिंह, अजब सिंह, नर सिंह,असद अहमद,शिवओम शर्मा, हरिओम,समीरुद्दीन एडवोकेट, फरीद अहमद, धर्मेंद्र आदि सूचना कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

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