तीन तलाक बिल पर बोले मौलाना यासीन उस्मानी, कॉमन सिविल केस की दस्तक दे रहा है बिल

बदायूँ जनमत । ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारणी सदस्य और समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना यासीन अली उस्मानी ने लोकसभा में पास हुए तीन तलाक के बिल का विरोध किया गया । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला ( विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018) तीन तलाक बिल संसद में पारित करा लिया । यह कानून मुस्लिम समाज की तमाम भावनाओं को नजर अंदाज करके बनाया जा रहे । यह कानून इस्लामी शरियत में हस्तक्षेप है । सरकार का यह कदम कॉमन सिविल केस की दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है । इस कानून से मुस्लिम महिलाओं की परेशानियाँ पढ़ जायेंगी, एक ही समय में तीन तलाक देना इस कानून के तहत अपराध हो जायेगा । तीन तलाक देने वाला पुरूष तीन वर्षों के लिए जेल की सजा भुगतेगा ।
अब प्रश्न यह उठता है कि तीन तलाक देकर पति अगर तीन साल के लिए जेल चला जायेगा तब उसकी तलाकशुदा बीबी और अगर उसके बच्चे भी हैं तो उनकी गुजर बसर कैसे होगी ? बच्चों की देखभाल कौन करेगा ? इस्लामी शरियत में तो तलाक के बाद भी पत्नी और पति समय और आवश्यकतानुसार अपने अपने स्तर की जिम्मेदारियाँ पूरी करने को निर्देशित किया गया है । 
दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर तलाकशुदा महिला किस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर मुकदमे का खर्चा कैसे और कहाँ से बर्दाश्त करेगी ? इस प्रकार के कई और प्रश्न हैं जो अर्थहीन और अनावश्यक कानून लाने वाली सरकार के पास नहीं हैं । इस विधेयक पर गहरी नजर डालने के बाद अंदाजा हो जाता है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को राहत क्या देगा, यह अगर कानून बन गया तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज को विभिन्न प्रकार की परेशानियों में ड़ाल देगा । यह कानून महिलाओं और पुरूषों के बीच व संबंधित परिवारों के बीच न पड़ने वाली खाई पैदा कर देगा । अगर महिला के बच्चें हैं तो बाप के जेल जाने के बाद पिता के परिजनों से मिलने वाली तमाम हमदर्दियों से भी वंछित हो जायेंगे । कुल मिलाकर यह बिल मुस्लिम महिलाओं के हितों और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं और पुरूषों के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को बाँटकर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लाया गया है । अपनी मौजूदा शक्ल में यह कानून मुसलमानों को स्वीकार नहीं है । मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है और करते रहेंगे । 

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