पुत्रवधू पर ड़ालता था बुरी नज़र इसीलिए पत्नी और बेटे ने शाहबुद्दीन को उतार दिया मौत के घाट

बदायूँ जनमत । पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा जनपद में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में दिनांक 20.2.2019 को थाना मुजरिया पर पंजीकृत मु.अ.सं. 29/19 धारा 302 भादवि बनाम अभि. 1.महेश पुत्र प्रकाश, 2.प्रकाश पुत्र गंगा सहाय, 3. उदय सिंह पुत्र नस्सू निवासी गण ग्राम अब्बूनगर थाना सहसवान जनपद बदायूँ का सफल खुलासा किया गया । मुकदमा उपरोक्त में मृतक शाहबुद्दीन पुत्र फौजदार नि. खंगार नंगला थाना मुजरिया बदायूँ की हत्या 1. वादिनी फरीदन, 2.मृतक का पुत्र आस मोहम्मद नि.गण खंगार नंगला, 3.मृतक के पुत्र का साला आस मोहम्मद पुत्र नूरउद्दीन नि. खन्दक थाना सहसवान बदायूँ,  4.पप्पू उर्फ असलम उर्फ भेडिया पुत्र लड्डन नि. मुडसान द्वारा की गयी है । जबकि मुकदमा उपरोक्त में वादिनी द्वारा लिखाये गये उपरोक्त नामजद तीनो अभियुक्तो की नामजदगी झूठी पायी गयी । वादिनी ने अपने पति को मारने का कारण अपने पति का चरित्रहीन होना बताया । मृतक के पुत्र आस मोहम्मद ने आलाकत्ल (चाकू) घर के अन्दर से निकालकर बरामद कराया और बताया कि हम लोगो ने इसी चाकू से गला रेतकर शाहबुद्दीन की हत्या की है । मृतक शाहबुद्दीन की पत्नी फरीदन व पुत्र आसमोहम्मद ने बताया कि हम लोग शाहबुद्दीन के हीन चरित्र से काफी परेशान थे । शाहबुद्दीन अपनी पुत्रवधू पर गलत नजर रखता था तो पप्पू उर्फ असलम उर्फ भेडिया ने हम लोगो को राय दी कि शाहबुद्दीन को मार दो । इसी प्लानिंग के आधार पर हम लोगो ने शेर मोहम्मद पुत्र शाहबुद्दीन का साला आस मोहम्मद को बुलाया और पूरी प्लानिंग से अवगत कराया । तब हम माँ बेटे, शेर मोहम्मद का साला आस मोहम्मद व पप्पू उर्फ असलम उर्फ भेडिया ने प्लानिंग के तहत शाहबुद्दीन को हम चारो लोगो ने दबोचकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी । वहीं महेश पुत्र प्रकाश, प्रकाश पुत्र गंगा सहाय, उदय सिंह पुत्र नस्सू निवासी गण ग्राम अब्बूनगर थाना सहसवान से मकान खाली कराने को पुरानी रंजिश चल रही थी इसी रंजिशन मृतक की पत्नी फरीदन द्वारा थाना सहसवान पर मु.अ.स.7/19 धारा 307 भादवि बनाम महेश पंजीकृत कराया गया था । जो बाद विवेचना अभियुक्त की नामजदगी झूठी पाते हुए मुकदमा खरिज करते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा विवेचना से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि मृतक शहाबउद्दीन एवं इसके बेटे आस मोहम्मद में पूर्व में भी मारपीट हो चुकी है । जिसके सम्बन्ध में मृतक द्वारा पूर्व में थाना हाजा पर एनसीआर पंजीकृत करायी गयी जो बाद मु.अ.सं. 164/17 धारा 325/ 323/ 504 भादवि में तरमीम हुई । दोनो मां बेटे पूर्व से ही शाहबउद्दीन को मारने के फिराक में थे । साथ ही इसी पुरानी रंजिश को निकालने के लिये इनके विरूद्ध ये मुकदमा लिखाया था ।
मुजरिया पुलिस की गिरफ्त मेंं हत्या की आरोपी पत्नी और बेटा : जनमत एक्सप्रेस ।


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