भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्या के चुनाव की पत्रावली कोर्ट ने की तलब, अगली सुनवाई 4 नवम्बर को - Janmat Express

लखनऊ जनमत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्या के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला निर्वाचन अधिकारी से पत्रावली तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव व दिनेश कुमार की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने धर्मेन्द्र यादव के अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा दाखिल गवाहो की सूची को रिकार्ड के साथ पेश करने का आदेश दिया है। संघमित्रा मौर्य की तरफ से अधिवक्ता उदय नंदन ने कहा कि वह बचाव में कोई गवाह नहीं करना चाहती हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रत्याशी दिनेश कुमार का नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया है। यदि त्रुटि थी, तो स्क्रूटनी के समय सुधारने का मौका देना चाहिए था।
इसके अतिरिक्त याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव के दौरान कुल पड़े वोटों से आठ हजार वोट अधिक गिने गये हैं, जिनका कोई लेखा तक नहीं है। संघमित्रा मौर्या ने अपने पति की स्थिति व संपत्ति का ब्योरा हलफनामे में नहीं दिया है। उल्लेखनीय है कि संघमित्रा का उनके पति से अभी तक तलाक नहीं हुआ है जबकि चुनाव में दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपने पति का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है।
बदायूं की भाजपा सांसद डॉ0 संघमित्रा मौर्य ने चुनाव नामांकन पत्र में पति के बजाय अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिखा है, जबकि अभी तक तलाक नहीं हुआ है। याचिका की अगली सुनवाई 4 नवम्बर को होगी। ये जानकारी धर्मेन्द्र यादव के मीडिया प्रभारी प्रभात अग्रवाल ने दी।


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