ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों से दिल्ली में यलो अलर्ट लागू, वापस लौटीं पाबंदियां

नई दिल्ली जनमत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यलो अलर्ट लागू करने का एलान कर दिया है। इस अलर्ट के तहत दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी। नई पाबंदियों के तहत अब शादी-विवाह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत हैं तो वहीं स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहॉल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
येलो अलर्ट का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, ''दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल-1 यानी यलो अलर्ट लागू कर रहे हैं। पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी और लागू किया जाएगा।''
उन्होंने कहा कि कोविड के मामले हल्के हैं, संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के इस्तेमाल में इजाफा नहीं हुआ है।

कब होता है येलो अलर्ट

‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है।

इसमें रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों व कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों व सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं।

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है जो अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।


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